चित्तौड़गढ़। कपासन उपखण्ड क्षेत्र के उमण्ड में दो साल पूर्व बाड़े की बाड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ की हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
कपासन न्यायालय के न्यायाधीश बाल कृष्ण कटारा ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। प्रकरण में जमा जुर्माना राशि मृतका की पत्नी को देने के भी आदेश दिए गए।
दो साल पूर्व उमंड गांव में बस स्टेण्ड के पास बाड़े की बाड काटने को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ की लाठियों, कुल्हाड़ी और पत्थरों से हमला कर पीटकर हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजन अधिकारी अनील बोहरा ने बताया कि 10 जुलाई 2020 को गांव उमंड में दो परिवारों में नाजायज कब्जे और बाड़े की बाड को काटने के मामले को लेकर झगड़ा हुआ। जिसमें उमंड निवासी शंकर पुत्र छोगालाल धोबी की मौके पर ही मौत हो गई थी। शंकर की पत्नी कौशल्या ने इस संबंध में कपासन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि उसके बाड़े के पास उनके ही गांव के निवासी शंकरलाल पुत्र हरिराम धोबी का बाड़ा हैं। जिसके बीच में उसके पति शंकर ने थोर लगा बाड लगा रखी थी।
इस दौरान दूसरे पक्ष के आरोपी आरोपी शंकर वहां बाड को काटने लगे। जिसकी जानकारी पर शंकर और उसकी पत्नी कौशल्या उनको रोकने गए। जिस पर आरोपी शंकर सहित उसके पिता हरिराम, भाई नाथूलाल, अनिल पुत्र नाथूलाल, दिनेश पुत्र शंकर लाल धोबी ने लकड़ी, कुल्हाड़ी और पत्थरों से शंकर और उसकी पत्नी कौशल्या पर हमला कर पिटाई करने लगे। जिससे शंकर की मौत हो गई।
जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश किया। इसके बाद न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 23 मौखिक गवाह और 53 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शंकरलाल पुत्र हरिराम धोबी, नाथूलाल पुत्र हरिराम धोबी, अनिल उर्फ रंगीला पुत्र नाथूलाल धोबी ओर दिनेश पुत्र शंकरलाल धोबी को हत्या का दोषी माना। न्यायाधीश ने शुक्रवार को मामले में 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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