विधायक बिधुड़ी और पूर्व थानाधिकारी संजय गुर्जर प्रकरण में विधायक को राहत



●विधि अनुरूप नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश को किया खारिज

चित्तौड़गढ़। भैंसरोड़गढ़ के पूर्व थानाधिकारी संजय गुर्जर बनाम बेगूं विधायक राजेन्द्र सिंह बिधुड़ी के बहुचर्चित प्रकरण में विधायक द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं में पेश याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रसंज्ञान आदेश विधि के अनुरूप नहीं होने से अपास्त करते हुए विधि की प्रक्रिया की पालना करते हुए नवीन विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया।
प्रकरणानुसार पूर्व थानाधिकारी भैंसरोड़गढ़ संजय गुर्जर द्वारा 2 मार्च 2022 को लिखित रिपोर्ट थाना भैंसरोड़गढ़ में पेश कर बताया कि उनके द्वारा पद पर तैनात होकर राजकार्य किया जा रहा था इसी दौरान विधायक राजेन्द्रसिंह बिधुड़ी द्वारा थाने में दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए फोन पर कहा और मां-बहन की गंदी गंदी गालिया दी, थाने आकर देख लेने की धमकी देकर राजकार्य में बाधा कारित की। लिखित रिपोर्ट पर इस्तगासा नं. 01/2022 कायत होकर अंतर्गत धारा 186, 189 भादस में प्रकरण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतभाटा के समक्ष पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा उसी दिन ताईदी बयान लेखबद्ध कर विधायक के विरूद्ध सम्मन जारी किया।
विधायक राजेन्द्र सिंह बिधुड़ी द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं के समक्ष फौजदारी निगरानी याचिका पेश की जहाँ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरान्त विधायक पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया गया। असंज्ञेय अपराध की थानाधिकारी भैंसरोड़गढ़ की रिपोर्ट का सार लिखते हुए मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद पेश करने के निर्देश, विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाने, रिपोर्ट में वर्णित मोबाइल नम्बर, ताईदी बयानों के नम्बर भिन्न होने, मोबाइल की जब्ती नहीं करने, काल डिटेल नहीं निकलवाने, प्रमाण पत्र पेश नहीं होने, एफएसएल से जाँच नहीं कराने एवं प्रसंज्ञान आदेश को विधि अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया गया।
प्रकरण में विधायक राजेन्द्र सिंह बिधुड़ी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अभिषेक गर्ग, श्याम सुन्दर शर्मा, इफ्तकार अजमेरी व नसीम मोहम्मद पठान ने की।

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