कोविड के दौरान हवाई यात्रा निरस्त होने पर एयर टिकिट के नुकसान की भरपाई के आदेश



चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच चित्तौडगढ ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कोविड के दौरान हवाई यात्रा निरस्त होने से टिकिट राशि के नुकसान की राशि मय परिवाद अधिवक्ता व्यय एवं मानसिक संताप के लौटाने के आदेश दिये।
प्रकरणानुसार परिवादीगण फुलवंतसिंह सलुजा पिता जसवंतसिंह एवं परविन्दर कौर पत्नी फुलवंतसिंह सलुजा निवासी नीलकंठ काॅलोनी प्रतापनगर ने जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में एक परिवाद जरिये अधिवक्ता पार्थ जोशी के इस आशय का पेश किया कि परिवादीगण ने वर्ष 2020 के मार्च-अप्रेल माह के जयपुर से कोलकाता के हवाई यात्रा के टिकिट गो- एयर लाईन्स में बुक कराये थे जो कि कोविड की प्रथम लहर के कारण निरस्त हुई हवाई यात्राओं के चलते व्यर्थ हो गये थे। टिकिट राशि परिवादी कंपनी गो एयर एयरलाईन्स से वापस मांगी तो विपक्षी द्वारा टालम टोली की गई व अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया गया, जिससे परिवादीगण को मानसिक संताप हुआ। फरियादीगण द्वारा समस्त प्रयास करने के बावजुद भी एयरलाईन्स कंपनी द्वारा उक्त टिकिट राशि लगभग 13 माह तक नही लौटाये जाने पर फरियादीगण द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद पेश किया गया। आयोग द्वारा परिवादीगण के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए टिकिट राशि नहीं लौटाने से हुए नुकसान की राशि 7 हजार 48 रुपये मय ब्याज के दो माह में लौटाने एवं 2500 रुपये परिवाद व्यय, 2500 रुपये अधिवक्ता व्यय सहित मानसिक संताप के 2500 रुपये प्रत्येक परिवादी के हिसाब से कुल 5000 रुपये अलग से अदा करने के आदेश दिये।

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