शासन सचिव सुचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के निर्देशानुसार विभाग के प्रोग्रामर एवं ब्लाॅक नोडल अधिकारी अभिषेक मीणा के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा निम्बाहेडा के शहरी क्षेत्रो के 10 ई-मित्र संचालको का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान 7 ई-मित्र सेंटर पर सरकार द्वारा निधार्रित रेट लिस्ट एवं कॉ ब्रांडेड बैनर नही पाए गए। जिस पर नियमानुसार शास्ति एवं अग्रीम कायर्वाही हेतु संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग चित्तौड़गढ़ को पत्र प्रेषित कर दिया गया। विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
विभाग की टीम में विष्णु कुमार बैरागी सहायक प्रोग्रामर, महेश सुथार सूचना सहायक एवं श्रीमती मधुर सिंह सूचना सहायक शामिल थे।
क्या हैं प्रावधान
ईमित्र सेंटर के बाहर कॉ ब्रांडिंग बैनर और शॉप के अंदर आमजन को दिखाई देते हुए रेट लिस्ट लगाएं रखना होता हैं। रेट लिस्ट पर किस सर्विस का कितना चार्ज हैं के बारे में उल्लेख किया हुआ होता हैं। दोनों बैनर ईमित्र सेंटर पर नही लगे होते हैं तो उस ईमित्र कियोस्क पर 1500 रुपए पेनाल्टी लगाने का प्रावधान हैं। यदि दोनों में से एक बैनर लगा हैं तो ऐसे में 750 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती हैं। कॉ ब्रांडिंग बैनर और रेट लिस्ट लगाने के बाद उसे राजधारा सर्वे एप्प के माध्यम से लाईव अपडेट जिओ टैकिंग करना होता हैं।
0 टिप्पणियाँ