वाहन को अवैध रूप से लाॅक करने परगीतांजलि हाॅस्पीटल उदयपुर पर 5 हजार का जुर्माना



चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्यगण अरविन्द कुमार भट्ट, राजेश्वरी मीणा द्वारा दिये गये एक निर्णय में गीतांजलि हाॅस्पीटल उदयपुर के विरूद्ध 5 हजार रुपये हर्जाना राशि एवं पार्किंग शुल्क लौटाये जाने का आदेश दिया।
चित्तौड़गढ़ निवासी अधिवक्ता शिवनारायण जाट अपने शारीरिक बीमारी का इलाज व जांच कराने हेतु उदयपुर के गीतांजलि हाॅस्पीटल गये एवं कार पार्किंग का शुल्क 10 रुपए का भुगतान कर अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करना चाहा तो बारीश के कारण गीतांजलि हाॅस्पीटल की पार्किंग में तीन-तीन फीट पानी भरा हुआ था जिस पर अधिवक्ता ने अपनी कार अन्य सुरक्षित स्थान पर जाकर खड़ा किया, जब अधिवक्ता अपना इलाज करा कर पुनः कार के पास गये तो कार के पहिये पर एक बड़ा व्हील लाॅक लगा मिला। अधिवक्ता ने पार्किंग व गीतांजलि हाॅस्पीटल के मैनेजमेंट से सम्पर्क किया तो लाॅक नहीं खोला और 100 रुपये जुर्माना वसूल किया। परिवादी के पार्किंग स्थल के फोटो व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं दिये गये तर्कों से सहमत होते हुए आयोग द्वारा गीतांजलि हाॅस्पीटल के सेवादोष को मानते हुए पार्किंग शुल्क व जुर्माना राशि पुनः लौटाने का एवं 5 हजार रुपये हर्जाना राशि के रूप में दिये जाने का आदेश दिया।

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