चित्तौड़गढ़। आंवलहेड़ा ग्राम में एक बेटे की सजा पिता को भुगतनी पड़ी हैं, खाफ पंचायत के फरमान के बाद पिता को समाज से बहिष्कृत करने व हुक्का पानी बन्द करने का फैसला सुनाया हैं। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश कर कानूनी कार्यवाही की मांग की हैं। जानकारी के अनुसार प्रार्थी भैरूलाल पिता लालू कुमावत निवसी आवंलहेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने
भंवरलाल पिता मांगीलाल कुमावत, जीतमल पिता उदा कुमावत, बगदु , नंदराम पिता नाना, किशनलाल पिता गुलाब, देवीलाल पिता परमानन्द, भगवानलाल पिता मांगीलाल, श्यामलाल पिता गोपी, राधेश्याम पिता मोहन, रामपाल पिता लालू, ख्यालीलाल पिता कालु, किशनलाल पिता चुना, डालु पिता उदा, चन्द्रलाल पिता प्यारा, चतरमल पिता नाथु, सुनील कुमार पिता मथुरालाल, सुनील पिता मथुरालाल, कन्हैयालाल पिता भैरूलाल सभी निवासीयान आवंलहेडा के खिलाफ एसपी को परिवाद पेश किया हैं। परिवाद के अनुसार गत 27 अक्टूबर 2022 को समाज के पंच पटेल आवंलहेडा गांव के मन्दिर पर इक्कठे हुए और इस खाफ पंचायत को प्रार्थी के पुत्र मुकेश ने इक्कठा किया और प्रार्थी भैरु लाल को जाति समाज वालों ने बहिष्कृत कर दिया। रात्रि 9:30 बजे यह ऐलान गांव के मंदिर पर सुनाया गया और जाति समाज वालो ने यह कहा कि वापस समाज में आना होगा तो एक लाख रू. अर्थदण्ड व माफी नामा देना पड़ेगा। प्रार्थी भैरु की माता व परिवार में एक बहन है, भैरु की चार संतान है, तीन पुत्र व एक पुत्री हैं। हमारी जमीन तीन हिस्सों मे बंटी थी परन्तु भैरु के तीन पुत्रों में से बड़े पुत्र किशनलाल (मुकेश) ने भैरु की माता कंकु बाई के हिस्से की जमीन को धोखे से अपने नाम करा ली जिसके संबंध मे पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक को धोखधडी की रिपोर्ट दे रखी है। प्रार्थी भैरु को पता चलने पर भैरु ने उनके पुत्र से समझाइश की अगर तीसरा हिस्सा रखेगा तो बाकि दो पुत्र व एक पुत्री का क्या होगा। इस पर स्टे लगाने के लिए न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी की नेशनल हाईवे 27 पर जमीन पर कार्य चल रहा था उस निर्माण को भी भैरु के पुत्र मुकेश ने रूकवा दिया एवं पीएम आवास योजना में मकान निर्माण को भी रूकवा दिया और मेरी जमीन पर मेरे पुत्र मुकेश द्वारा कुछ भी बुआई नही करने दिया जा रहा है, मेरा कलियुगी पुत्र मुझ प्रार्थी की जमीन को अकेले हडपना चाहता है जिसके संबंध में प्रार्थी भैरु के पुत्र मुकेश ने एक खाफ पंचायत बुलायी। गत 27 अक्टूबर 22 को उक्त लोग मंदिर पर इक्कठे हुए प्रार्थी भैरु को भी बुलाया गया। उक्त खाफ पंचायत के 5 पटेलों द्वारा प्रार्थी को कहा कि उक्त जमीन मुकेश को दे दो और आपको मुकेश जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम जैसा मुकेश कहेगा वैसा नही करोगे तो तुम्हे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा गांव के किसी भी नल व हेण्डपम्प से पानी नही लेने दिया जाएगा। किसी भी किराणे की दूकान से सामान नही लेने दिया जाएगा। अगर तुम मुकेश की बात मानते हो तो और मुकेश के कहे नियमो पर चलते हो तो समाज के आने के लिए एक लाख रू0 अर्थदण्ड व समाज को खाना देना होगा। यह बात समाज के पंचो ने कही। यह सारी बात सुनने के बाद प्रार्थी ने सभी बातो को खारिज करते हुए खाफ पंचायत को कह दिया कि न तो मेरे पास एक लाख रू0 है और ना ही मैं अपने पुत्र मुकेश के कहे अनुसार चलूंगा। मैं घर का मुखिया हूं सारे निर्णय करना मेरे हाथ में है तो पंचो ने अपना फरमान सुनाते हुए यह कहा कि आज से तुम समाज से बहिष्कृत हो। समाज का कोई भी आदमी, रिश्तेदार, कही का भी भैरूलाल व भैरूलाल के परिवार को मोतमरण, शादी ब्याह, किसी में भी नही बुलाएगा और जो भी समाज के लोग अगर भैरूलाल कुमावत को व भैरूलाल कुमावत के पुत्र मुकेश को छोडकर पूरे परिवार का समाज में नही आने दिया जाएगा, ना ही समाज के अन्दर हुक्का-पानी पीने दिया जाएगा और ना ही समाज की जाजम पर बैठने दिया जाएगा। यह पंचो ने अनैतिक आदेश जारी किया जिसके संबंध में प्रार्थी पंचो की मानसिक प्रताडना से प्रताडित होकर पुलिस थाना बस्सी मे भी रिपोर्ट दी परन्तु कोई कानूनी कार्यवाही नही हुई। इसके बाद प्रार्थी भैरु लाल ने एसपी के यहाँ परिवाद पेश कर कानूनी कार्यवाही की मांग की हैं।
भंवरलाल पिता मांगीलाल कुमावत, जीतमल पिता उदा कुमावत, बगदु , नंदराम पिता नाना, किशनलाल पिता गुलाब, देवीलाल पिता परमानन्द, भगवानलाल पिता मांगीलाल, श्यामलाल पिता गोपी, राधेश्याम पिता मोहन, रामपाल पिता लालू, ख्यालीलाल पिता कालु, किशनलाल पिता चुना, डालु पिता उदा, चन्द्रलाल पिता प्यारा, चतरमल पिता नाथु, सुनील कुमार पिता मथुरालाल, सुनील पिता मथुरालाल, कन्हैयालाल पिता भैरूलाल सभी निवासीयान आवंलहेडा के खिलाफ एसपी को परिवाद पेश किया हैं। परिवाद के अनुसार गत 27 अक्टूबर 2022 को समाज के पंच पटेल आवंलहेडा गांव के मन्दिर पर इक्कठे हुए और इस खाफ पंचायत को प्रार्थी के पुत्र मुकेश ने इक्कठा किया और प्रार्थी भैरु लाल को जाति समाज वालों ने बहिष्कृत कर दिया। रात्रि 9:30 बजे यह ऐलान गांव के मंदिर पर सुनाया गया और जाति समाज वालो ने यह कहा कि वापस समाज में आना होगा तो एक लाख रू. अर्थदण्ड व माफी नामा देना पड़ेगा। प्रार्थी भैरु की माता व परिवार में एक बहन है, भैरु की चार संतान है, तीन पुत्र व एक पुत्री हैं। हमारी जमीन तीन हिस्सों मे बंटी थी परन्तु भैरु के तीन पुत्रों में से बड़े पुत्र किशनलाल (मुकेश) ने भैरु की माता कंकु बाई के हिस्से की जमीन को धोखे से अपने नाम करा ली जिसके संबंध मे पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक को धोखधडी की रिपोर्ट दे रखी है। प्रार्थी भैरु को पता चलने पर भैरु ने उनके पुत्र से समझाइश की अगर तीसरा हिस्सा रखेगा तो बाकि दो पुत्र व एक पुत्री का क्या होगा। इस पर स्टे लगाने के लिए न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी की नेशनल हाईवे 27 पर जमीन पर कार्य चल रहा था उस निर्माण को भी भैरु के पुत्र मुकेश ने रूकवा दिया एवं पीएम आवास योजना में मकान निर्माण को भी रूकवा दिया और मेरी जमीन पर मेरे पुत्र मुकेश द्वारा कुछ भी बुआई नही करने दिया जा रहा है, मेरा कलियुगी पुत्र मुझ प्रार्थी की जमीन को अकेले हडपना चाहता है जिसके संबंध में प्रार्थी भैरु के पुत्र मुकेश ने एक खाफ पंचायत बुलायी। गत 27 अक्टूबर 22 को उक्त लोग मंदिर पर इक्कठे हुए प्रार्थी भैरु को भी बुलाया गया। उक्त खाफ पंचायत के 5 पटेलों द्वारा प्रार्थी को कहा कि उक्त जमीन मुकेश को दे दो और आपको मुकेश जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम जैसा मुकेश कहेगा वैसा नही करोगे तो तुम्हे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा गांव के किसी भी नल व हेण्डपम्प से पानी नही लेने दिया जाएगा। किसी भी किराणे की दूकान से सामान नही लेने दिया जाएगा। अगर तुम मुकेश की बात मानते हो तो और मुकेश के कहे नियमो पर चलते हो तो समाज के आने के लिए एक लाख रू0 अर्थदण्ड व समाज को खाना देना होगा। यह बात समाज के पंचो ने कही। यह सारी बात सुनने के बाद प्रार्थी ने सभी बातो को खारिज करते हुए खाफ पंचायत को कह दिया कि न तो मेरे पास एक लाख रू0 है और ना ही मैं अपने पुत्र मुकेश के कहे अनुसार चलूंगा। मैं घर का मुखिया हूं सारे निर्णय करना मेरे हाथ में है तो पंचो ने अपना फरमान सुनाते हुए यह कहा कि आज से तुम समाज से बहिष्कृत हो। समाज का कोई भी आदमी, रिश्तेदार, कही का भी भैरूलाल व भैरूलाल के परिवार को मोतमरण, शादी ब्याह, किसी में भी नही बुलाएगा और जो भी समाज के लोग अगर भैरूलाल कुमावत को व भैरूलाल कुमावत के पुत्र मुकेश को छोडकर पूरे परिवार का समाज में नही आने दिया जाएगा, ना ही समाज के अन्दर हुक्का-पानी पीने दिया जाएगा और ना ही समाज की जाजम पर बैठने दिया जाएगा। यह पंचो ने अनैतिक आदेश जारी किया जिसके संबंध में प्रार्थी पंचो की मानसिक प्रताडना से प्रताडित होकर पुलिस थाना बस्सी मे भी रिपोर्ट दी परन्तु कोई कानूनी कार्यवाही नही हुई। इसके बाद प्रार्थी भैरु लाल ने एसपी के यहाँ परिवाद पेश कर कानूनी कार्यवाही की मांग की हैं।
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