चित्तौड़गढ़। कस्बा निम्बाहेड़ा में कृषि भुमी के डमी मालिक खड़ा कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने मुख्य सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की हैं। आरोपी कुटरचना कर फर्जी तरीके से जमीन के मालिक को बताये बिना ही उसके स्थान पर डमी मालिक खड़ा कर असली मालिक के नाम की जमीन को बेचान कर फर्जी रजिस्ट्री कराते हैं। मामले में एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सुधीर जोशी ने बताया कि जेर तफ्तीश प्रकरणों में वांछित आरोपियों के धरपकड़ कार्यवाही के तहत परबत सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ व बद्रीलाल राव पुलिस उप अधीक्षक वृत निम्बाहेड़ा के निकटतम सुपरवीजन में रामसुमेर मीणा पु.नि. थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा के निर्देशन में ओमप्रकाश सउनि, रणजीत कानि, प्रमोद कानि, शिशपाल कानि, नरेन्द्र सिंह कानि. की टीम का गठन कर निम्बाहेडा में कृर्षि भूमि के डमी मालिक खड़ा कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 4 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जी की।
यह हैं मामला-
28 फरवरी 2024 को प्रार्थी मोहम्मद फैसल खान पिता मेहमुद खान मुसलमान निवासी घोसी मोहल्ला निम्बाहेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवायी कि मुझ फरियादी एवं मेरे परिवार मोहम्मद जावेद श्रीमति अख्तर जहाँ अब्दुल वाजिद के परिवार में स्व. मोहम्मदी बेगम पत्नि स्व. हम्बीबुल्ला के पुस्तैनी जमीन मौजा सगवाडिया में खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा की खातेदारी की आराजी स्थित है जिस पर सभी का काश्त करते है। मोहम्मदी की मुत्यु 08 मई 1999 को हो चुकी है उनके कोई सन्तान नहीं होने से मृतका के भाई एवं हम परिवार के सदस्यगण उक्त कृषि आरजियात की देखभाल कर रहे है। आराजी मोहम्मदी बेगम के नाम से खाते में चली आ रही है। 01 सितम्बर 2023 को प्रार्थी ने उक्त आरजी की जमाबन्दी की नकल निकालने पर पता चला कि उक्त आराजी वर्तमान में राजेश पिता प्रहलाद तेली निवासी रानीखेड़ा के नाम पर दर्ज है जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय से नकल निकलावाई तो पता चला कि उक्त आरजयित को नानूसिंह पुत्र मदनसिंह रावत उम्र 32 साल पेशा मजदूरी निवासी घटेरा हाल राजेन्द्र नगर निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, कैलाश चन्द आर्य पुत्र किशन लाल रेगर उम्र 42 साल पेशा खाद बीज की दुकान निवासी सेगवा हाल नीमड़ी का देवरा थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, उदय लाल भैरूलाल रेगर उम्र 35 साल पेशा मजदूरी निवासी रानी खेड़ा पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को राजेश पुत्र प्रहलाद तेली निवासी रानीखेड़ा के नाम पर विक्रय कर दी एवं उक्त रजिस्ट्री में गवाह प्रहलाद पुत्र बालचन्द्र तेली निवासी रानीखेडा एव गोपाल पुत्र मदनलाल तेली निवासी रानीखेडा के द्वारा रजिस्ट्री होने के पश्चात क्रेता राजेश पुत्र प्रहलाद तेली निवासी रानीखेड़ा द्वारा षडयंत्र कर उपरोक्त जमीन के कुटरचित दस्तावेज तैयार कर 21 नवम्बर 2016 को स्व मोहम्मदी बेगम पत्नि स्व. हब्बीबुल्ला के नाम से नानु सिंह ने स्वयं के नाम रजिस्ट्री करवा ली जबकि मोहम्मदी की मुत्यु 08 मई 1999 को हो चुकी थी। उसके पश्चात नानु सिंह के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2020 को उक्त जमीन रजिस्ट्री पुनः राजेश पुत्र प्रहलाद तेली निवासी रानी खेड़ा के नाम पर करवादी। इस प्रकार उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरिके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
●तरीका वारदात
प्रकरण में अभियुक्त नानुसिंह पुत्र मदनसिंह रावत निवासी घटेरा हाल राजेन्द्र नगर निम्बाहेड़ा के द्वारा प्रकरण के प्रार्थी मोहम्मद फैसल खान पुत्र मेहमुद खान निवासी घोसी मोहल्ला निम्बाहेड़ा की फुफी मृतका मोहम्मदी बेगम के स्थान पर किसी डमी महिला को मोहम्मदी बेगम बना कर स्वयं नानु सिंह द्वारा वक्त रजिस्ट्री गवाह कैलाशचन्द्र आर्य एवं उदयलाल रेगर से डमी महिला की मोहम्मदी बेगम के रूप में पहचान करा स्वयं के नाम 21 नवम्बर 2016 को रजिस्ट्री करवा उपरोक्त जमीन को कथित पत्रकार मोहम्मद शहजाद खान पुत्र मोहम्मद मिया खान पठान जाति मुसलमान उम्र 32 साल पेशा व्यापार निवासी डाक बंगला रोड़ कैंची चौराया निम्बाहेड़ा ने स्वय की रिस्तेदार की होना बता षडयंत्र में शामिल होना पाया गया एवं पुनःनानु सिंह द्वारा 18 फरवरी 2020 को उक्त जमीन की रजिस्ट्री राजेश पुत्र प्रहलाद तेली निवासी रानी खेडा के नाम पर करवाना पाया गया।
कार्यवाही पुलिस प्रकरण में अनुसन्धान से अभियुक्तगण नानूसिंह पुत्र मदनसिंह रावत, कैलाश चन्द आर्य पुत्र किशन लाल रेगर, उदय लाल भैरूलाल रेगर, मोहम्मद शहजाद खान पुत्र मौहम्मद मिया खान पठान के द्वारा कूटरचना कर फर्जी तरीके से जमीन के मृतका मोहम्मदी की मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर डमी महिला को खड़ा कर असली मालिक के नाम की जमीन को बेचान कर फर्जी रजिस्ट्री कराना पाया जाने से थाना कोतवाली निम्बाहेडा की टीम ओमप्रकाश सउनि, कानि रणजीत, प्रमोद व शिशपाल का गठन कर 18 जुलाई 2024 को आरोपी नानूसिंह रावत, कैलाश चन्द आर्य रेगर, उदय लाल रेगर व मौहम्मद शहजाद खान को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर प्रकरण में पुछताछ करने पर उपरोक्त जमीन वर्ष 2020 में 28 लाख रूपये में बेचान कर रूपये का आपस में बटवारा करना बताया एवं डमी महिला जो मृतका मोहम्मदी बेगम के स्थान पर खड़ी हुई के बारे में विस्तृत अनुसंधान जारी है। इस मामले में आमना खातुन पत्नि इब्राहिम मोहम्मद निवासी चित्तौड़गढ़ की गिरफ्तारी शेष हैं।
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