नियमों की अनदेखी : नेशनल हाइवे किनारे लगा दी शराब की दुकान

चित्तौड़गढ़। शराब की दुकान लगाने के लिए सरकार ने कई नियम बनाये है। दुकान के स्थान को तय करने के लिए निर्धारित नक्शा बनाने के बाद एनओसी लेनी होती है वहीं शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, हाईवे आदि से दूरी के मानदंड तय कर रखे है, लेकिन विभागीय मिलीभगत से चित्तौड़गढ़ उदयपुर राजमार्ग पर बानसेन के पास राजमार्ग से महज कुछ ही मीटर दूर लगी यह शराब की दुकान विभाग का मुंह चिढ़ा रही है। इस संबंध में आबकारी विभाग के प्रहरा अधिकारी हेमराज से पूछे जाने पर उन्होंने टालमटोल की और बताया कि दुकान हाईवे मार्ग के 220 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है जबकि यह दुकान हाईवे से 2-4 मीटर ही दूर है। इसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। शराब की दुकानों को हाईवे से दूर किये जाने के न्यायालय ने आदेश जारी किये थे, क्योंकि हाईवे की दुकानों से शराब खरीदकर वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो सकते है। अब देखना है कि यह शराब की दुकान नियमों के अनुकूल है या नियमों की अवहेलना कर रही है। 

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