चित्तौड़गढ़। जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ में परिवादी नन्दलाल पिता फकीर चन्द खटीक निवासी श्रीपुरा थाना भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा ने जरिये अधिवक्तागण रतन कुमावत, खुमराज कुमावत, बाबुलाल सालवी के मार्फत एक परिवाद स्थाई लोक अदालत में पेश किया की परिवादी की दो गायें श्रीपुरा के जंगल में चरने के लिए गई जिसमें से एक गाय की 15 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी तथा एक गाय गर्भवती थी। गाये रात को घर वापस नही आई जिस पर सुबह तलाश की तो उपरोक्त गायें की जंगल में विद्युत विभाग की 33 हजार केवी के तार गिरने से करंट के कारण मृत्यु हो गई। इनके साथ ही दो नील गाय व एक गिद की मृत्यु भी हो गई। गांव वालों ने घटना की जानकारी विद्युत विभाग को दी जिसके कर्मचारी मौके पर पहुंचे व बिजली बन्द की व लाईन दुरूस्त कर बिजली आपुर्ति बहाल की। मृत गायों के हर्जाने की मांग की गई। परन्तु विद्युत विभाग द्वारा मृत गायों का हर्जाना देने से इंकार किया जिस पर परिवाद पेश किया। जहाँ अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुये स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरिमोहन गुप्ता व सदस्य विमला सेठिया, शशि माथुर द्वारा परिवाद स्वीकार करते हुये विपक्षी विद्युत विभाग से दोनों मृत गायों के क्षतिपूर्ति राशि 40 हजार व परिवाद, मानसिक संताप के 4 हजार रुपये दो माह में मय ब्याज दिये जाने का आदेश पारित किया।
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