दुर्घटना में वाहन में हुए नुकसान यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से दिलाये जाने का आदेश


चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्य राजेश्वरी मीणा, अरविन्द कुमार भट्ट द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय में परिवादी शैतान सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी उदपुरा तहसील भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ का परिवाद स्वीकार कर विपक्षी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के विरूद्ध 1 लाख 13 हजार 602 रुपये की राशि का संदाय क्लेम को बंद करने की 29 जून 2018 से चैक जमा कराये जाने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित 2 माह में भुगतान करने सहित 2500 रुपये परिवाद व्यय, 2500 रुपये अधिवक्ता व्यय एवं 2500 रुपये मानसिक संताप के अदा करने का आदेश पारित किया।
प्रकरण अनुसार शैतान सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी उदपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ ने एक परिवाद आयोग में जरिये नरेन्द्र कुमार पोखरना, अक्षत पोखरना के इस आशय का पेश किया कि परिवादी का एक वाहन ओमिनी नं आरजे-09-यूए-5311 का बीमा विपक्षी बीमा कम्पनी से करवा रखा था। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन की आईडी की वेल्यू 151469/- रुपये का बीमा क्लेम चाहा गया। जिस पर बीमा कम्पनी द्वारा परिवाद को दो वर्ष पश्चात पेश करने एवं वाहन फिटनेस नहीं होने का कारण बताते हुए दावा खारिज करने की मांग की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् मंच ने माना कि दुर्घटना में जो नुकसान हुआ उसके अनुसार परिवादी 75 प्रतिशत राशि 113602 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी का परिवाद स्वीकार कर विपक्षी बीमा कम्पनी को एक लाख 13 हजार 602 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 2500 रुपये परिवाद व्यय, 2500 रुपये अधिवक्ता व्यय एवं 2500 रुपये मानसिक संताप के दो माह में अदा करने का आदेश सुनाया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार पोखरना, अक्षत पोखरना ने की।

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