चित्तौड़गढ़। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार से संपूर्ण राज्य में 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों के विक्रय या वस्तु विनिमय के लिए प्रस्थापना करना या उसे अभिदर्शित करना तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। यह जानकारी मत्स्य विकास अधिकारी ने दी।
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