पंचायतीराज चुनाव-2026 : पंचायत चुनाव को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधाज्ञा

चित्तौड़गढ़। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के नगरपरिषद/नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के तहत घातक एवं धारदार हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक प्रदर्शन, बिना अनुमति धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं बंद आयोजित करने, चुनाव प्रचार में बिना अनुमति वाहनों, लाउडस्पीकर, झंडे, बैनर आदि के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। राजकीय एवं सार्वजनिक परिसरों का चुनाव प्रचार के लिए बिना अनुमति उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही आपत्तिजनक अथवा साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री के प्रकाशन, उत्तेजनात्मक नारे लगाने एवं अफवाह फैलाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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