चित्तौड़गढ़। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि 8 मई, 2022 निश्चित की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 135 के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के आयोजकों को उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 8 मई, 2022 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान प्रदान किया गया है।
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