चित्तौड़गढ़। करीब साढ़े 3 वर्ष पूर्व 13 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट-1 ने आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं।
पब्लिक प्रोसीक्यूटर शोभा लाल जाट ने बताया कि बेगूं थाना क्षेत्र निवासी और उसकी 13 साल की बेटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नाबालिग ने बताया था कि वह बकरियां चराने जंगल की तरफ गई थी और शाम को वापस आ रही थी। इस दौरान जांबू कुड़ी निवासी चंदिया पुत्र रामलाल भील जंगल में आया और रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्ज शीट पेश की।
पोक्सो कोर्ट-एक के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। पीड़ित पक्ष की तरफ से कुल 14 गवाह और 28 डाक्यूमेंट्स पेश किए गए। सबको सुनने और जांचने के बाद न्यायधीश ने आरोपी चंदिया भील को 20 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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