गैंगरेप के बाद बच्ची को जिंदा जलाने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई मौत की सजा

शाहपुरा। जिले के कोटड़ी में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वाले दोषियों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बहुचर्चित मामले में सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो दोषियों कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना।
इससे पहले शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद थे। फैसला सुनकर
पीड़िता की मां ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं। लोक अभियोजक (सरकारी वकील) महावीर किसनावत ने बताया- नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। पहले किया गैंगरेप, फिर भट्ठी में जला दिया मामला 2 अगस्त 2023 की है। 14 साल की नाबालिग सुबह 9 बजे मवेशी चराने निकली थी। दोनों भाई कालू और कान्हा उसका मुंह दबाकर भट्ठी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। दोनों भाई की पत्नी, मां, बहन और एक नाबालिग को गैंगरेप का पता चल गया। सभी ने चर्चा की कि मामला खुला तो फंस जाएंगे। फिर उसे भट्ठी में जला दिया गया।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा....

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