चित्तौड़गढ़। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने अपने एक निर्णय में मृतक सतुनाथ योगी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 10 लाख 30 हजार 200 रुपये बीमा कंपनी से मय ब्याज के दिलाये जाने का आदेश दिया। मृतक सतुनाथ योगी के परिजनों ने अधिवक्ता राजूगिरि गोस्वामी सेंती चित्तौड़गढ़ के माध्यम से अधिकरण में क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया कि मृतक सतुनाथ योगी 7 अप्रेल 2019 को प्रातः 9 बजे बिरला सीमेंट वर्क्स चंदेरिया से रात्री की ड्यूटी कर अपने गांव निम्बाहेड़ा बस नं. आरजे-09-पीए-5557 में बैठकर जा रहा था कि अरनियापंथ पुलिया के यहाँ बस चालक अल्ताफ हुसैन ने तेज रफ्तार, गफलत, लापरवाही से चलाकर बस के ब्रेक लगाया जिससे पीछे से कंटेनर नं. आर.जे.-32-जीबी-3901 के चालक महावीर जाट ने तेजगति, गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर बस के पीछे से टक्कर मारी जिससे दुर्घटना में सतुनाथ योगी की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दो माह में उक्त क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के मृतक सतुनाथ योगी के परिजनों को अदा करने का विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया। उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
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