मकान के आगे पानी निकासी की नाली नही होने पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

चित्तौड़गढ़। स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष हरिमोहन गुप्ता एवं सदस्य श्रीमती विमला सेठिया, श्रीमती शशि माथुर ने अपने निर्णय में नगर परिषद पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए मकान के आगे पक्की नाली निर्माण कर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने का आदेश पारित किया।
हाऊसिंग बोर्ड सेगवा रोड़ निवासी प्रार्थी एडवोकेट रघुवीरसिंह राणावत पिता हमेरसिंह द्वारा विपक्षी जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त, चैयरमेन एवं अधिशाषी अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल के विरूद्ध स्थायी लोक अदालत में एक प्रार्थना पत्र पानी निकासी की नाली की समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से करने हेतु पेश किया गया था। स्थायी लोक अदालत ने प्रार्थी रघुवीरसिंह राणावत एडवोकेट के तर्को से सहमत होते हुए 18 मई, 2022 को निर्णय पारित किया जिसमें 15 दिवस में प्रार्थी के मकान के आगे पक्की नाली का निर्माण की व्यवस्था करने व नाली से पानी के बहाव को सुचारू करते हुए नाली की साफ सफाई की व्यवस्था करने तथा आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को परिवाद व्यय व मानसिक संताप के 10 हजार रूपये प्रार्थी को एक माह की अवधि में अदा करने का निर्णय पारित किया। एक माह में राशि अदा नही करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

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