चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने चार अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजन एवं घायलों के लिए 2 लाख 40 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। कलक्टर ने सहायता राशि मृतकों के परिजन एवं घायलां के बैंक खातों में अविलंब जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें दो व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रत्येक की पत्नी को एक लाख रूपये, जबकि सड़क दुर्घटना में दो गंभीर घायलों को 20-20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
“संकट” में सहारा बनी सरकार
जिला कलक्टर के आदेशानुसार 22 फरवरी, 2022 को सड़क दुर्घटना में भारत पुत्र शंकर गाड़ी लौहार, निवासी मण्डा गुलफरोशन, तहसील निम्बाहेड़ा मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गुड्डी लौहार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपए, 23 दिसंबर, 2021 को सड़क दुर्घटना में बड़ीसादड़ी तहसील के सुखाड़िया कॉलोनी निवासी मदनदास पुत्र रामदास वैष्णव की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सुमन वैष्णव को एक लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, निम्बाहेड़ा तहसील के वजीरपुरा, रणछोरपुरा, निवासी हीरालाल पुत्र परथी बंजारा एवं निम्बाहेड़ा तहसील के कानपुरा, भगवानपुरा, निवासी किशोर कुमार पुत्र मथरालाल रावत के सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर 20-20 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उक्त राशि संबंधित तहसीलदार की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई है।
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