मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का दायरा हुआ 10 लाख, शिविर में मिलेगी पॉलिसी किट


चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का दायरा व्यापक करते हुए बीमाधन के राशि 5 लाख से बढ़ाकर प्रति परिवार 10 लाख रूपये कर दी गई है।
शासन सचिव वित्त ने इस संबंध में आदेश जारी किये है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप 10 लाख तक का लाभ मिलेगा। जिले में 24 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले महंगाई राहत कैंप में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित कार्य किये जायेंगे। लाभार्थी के जनआधार से पंजीकरण किया जायेगा। जिसमें परिवार मुखिया का आना जरूरी नहीं है। पंजीकरण के पश्चात जनआधार में पंजीकृत मोबाईल नम्बर में एसएमएस प्राप्त होगा। पंजीकरण के पश्चात मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की पॉलिसी किट वितरित की जायेगी।

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