न्यायालय ने दिए आदेश : पुलिस कांस्टेबल 10 हजार के जमानती वारंट से तलब


चित्तौड़गढ़। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित
जाति/जनजाति चित्तौड़गढ़ ने एक
परिवाद के मामले में लिप्त एक कांस्टेबल और दूसरे अभियुक्तों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पुलिस उप अधीक्षक
कार्यालय बड़ीसादड़ी में तैनात कांस्टेबल और दूसरे अभियुक्तों को
10 हजार रूपये की जमानती वारंट राशि के साथ तलब किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक को इस मामले में जांच के लिए तहरीर भेजने
के आदेश दिये है। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा की परिवादिया सुमित्रा पत्नी सुरेश बलाई ने अपने अधिवक्ता गौरव परमार, सैयद
मोहम्मद माजिद, अबरार खान,
अमित कोहली के जरिए विशिष्ट
न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति में धारा 354, 323, 341, 34, 166ए, बी, धारा 3 के तहत पेश किया। जिस पर पीठासीन अधिकारी उदयसिंह आलोरिया ने इस प्रकरण में लिप्त कांस्टेबलों और दूसरे अभियुक्तों को जमानती वारंट से तलब किया है और बड़ीसादड़ी पुलिस थाना को कोई कार्यवाही नहीं करने पर कर्तव्य की उपेक्षा मानते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच करने के लिए तहरीर जारी करने के आदेश दिये है।

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