निम्बाहेड़ा में आवश्यक वस्तु, दूध, दवाइयां, सब्जी की होगी डोर-टू-डोर सप्लाई

चित्तौड़गढ़। जिले के निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में जारी कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेश तक आवश्यक वस्तुओं, दूध, दवाईयों और सब्जी की डोर-टू-डोर वितरण के निर्देश दिए गए हैं। इन व्यवस्थाओं में लगे वाहनों एवं कार्मिकों के पास उपखण्ड मजिस्ट्रेट निम्बाहेडा द्वारा जारी किए जायेंगे। डोर-टू-डोर सामग्री व्यवस्था की समग्र रूप से मॉनिटरिंग उप वन सरंक्षक शशि शंकर पाठक चित्तौड़गढ़ के द्वारा की जायेगी। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर बताया कि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र निम्बाहेड़ा की सीमा के भीतर चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा नियत पासधारी डिलेवरी बॉय द्वारा दूध का डोर-टू-डोर वितरण किया जाएगा। क्षेत्र में स्थित डेयरी बूथों को दूध संग्रहण एवं वितरण के उपयोग में लिया जा सकेगा, किन्तु इन बूथों पर काउन्टर सेल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ के आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी कर्फ्यू पास के द्वारा ही अनुमति होगी। किराना एवं दैनिक उपयोग की राशन सामग्री का वितरण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, निम्बाहेड़ा के सुपर मार्केट के माध्यम से डोर-टू-डोर पासधारी वाहनों एवं स्टॉफ द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक दो सेक्टरों पर एक वाहन की व्यवस्था की जायेगी जो निर्धारित दिनों के अनुसार दोनों सेक्टरों में अपनी सेवाएं देगे। फल, सब्जी का डोर-टू-डोर वितरण सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेड़ा द्वारा किया जाएगा। डोर-टू-डोर सब्जी वितरण में यह ध्यान रखा जायेगा कि जिस सेक्टर में एक दिन राशन सामग्री का वितरण हुआ है वहाँ सब्जी का वितरण नहीं होगा और जिस दिन सब्जी का वितरण होगा उस दिन राशन का वितरण नहीं होगा। मेडिसीन एवं आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की होम डिलेवरी हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेडा द्वारा मेडिकल स्टोर चिन्हित कर पास जारी किए जावेंगे। इनके द्वारा डोर-टू-डोर डिलेवरी की जायेगी। इन मेडिकल स्टोर्स पर काउन्टर सेल की अनुमति नहीं होगी। उप जिला चिकित्सालय, निम्बाहेडा परिसर में स्थित सहकारी मेडिकल स्टोर को खोलने की अनुमति प्रदान होगी। गैस सिलेण्डर की डिलेवरी डोर-टू-डोर पासधारी वाहनों एवं डिलेवरी बॉय द्वारा की जायेगी। जिला कलक्टर ने बताया शहर में जरूरतमंद एवं बेसहारा व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाने एवं रैन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अधिशाषी अधिकारी निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया गया हैं। भामाशाहों और स्वयंसेवी संस्थाओं जिनके द्वारा नियत स्थान पर भोजन सामग्री निर्मित की जायेगी उनकों पास की अनुमति उपखंड अधिकारी के द्वारा दी जायेगी एवं भोजन वितरण की जिम्मेदारी अधिशाषी अधिकारी निम्बाहेड़ा की होगी। आवारा पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी अधिषाषी अधिकारी निम्बाहेडा को दी गई है।

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