गत 31 जनवरी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतभाटा के पीठासीन अधिकारी गौरव शर्मा ने पूर्व थानाधिकारी भैंसरोड़गढ़ संजय गुर्जर, उपनिरीक्षक द्वारा 4 मार्च 2022 को बेगूं विधायक राजेन्द्रसिंह बिधुड़ी के विरूद्ध पेश लिखित रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी भैंसरोड़गढ़ की ओर से प्रस्तुत परिवाद संख्या 192/2022 रे.फो. की सुनवाई करते हुए परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद अपराध अन्तर्गत धारा 186, 189 भादस को ख़ारिज करने का आदेश प्रदान किया। न्यायालय द्वारा विधायक पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट होते हुए यह निर्णय पारित किया। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना भैंसरोड़गढ़ द्वारा असंज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होने पर विधि विपरीत तरीके से धारा 155 (2) जा.फौ. के प्रावधानों की अनदेखी कर संजय गुर्जर की रिपोर्ट पर बिना किसी न्यायालय के आदेश के अनुसंधान कर परिवाद न्यायालय में पेश किया जो विधि विरूद्ध होने से उक्त परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। विधायक राजेन्द्र सिंह बिधूड़ी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अभिषेक गर्ग एवं जान मोहम्मद ने की।
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