13 मई को होगा लोक अदालत का आयोजन


चित्तौड़गढ़।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं ओमी पुरोहित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तोड़गढ़ के निर्देशानुसार आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज न्यायालय परिसर चित्तौड़गढ़ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भानु कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के सचिव भानु कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक चिन्हित कर लोक अदालत में रखवाने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत से निस्तारण करवाने के संबंध में विचार विमर्श कर दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में लोक अदालत के फायदों से आम आदमी को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर निकायों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने हेतु भी निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ राकेश पुरोहित अधिकारीगण द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में रखवाने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के राजीनामें से निस्तारण में पूर्ण सहयोग हेतु प्रतिबद्वता जाहिर की। इसके साथ ही यह भी बताया कि समस्त धन वसूली प्रकरणों को अधिक से अधिक निस्तारित करने हेतु समस्त संस्थानों को अपने प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाने तथा उनमें प्रिकांउंसलिंग करवाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ वार्ता कर आगामी सप्ताह में समस्त वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक भी प्रस्तावित की गयी है।
इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अभियान के तहत प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। ग्राम स्तर, पंचायत समिति स्तर, जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों को संक्रिय भूमिका निर्वहन करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशि किया। तथा बताया कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी हो तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर 8306002112 तथा लेंडलाईन नम्बर 01472-294210 पर भी दी जा सकती है।

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