चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ व औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में 10 जून शुक्रवार से ’शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान शुरू होगा। जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर अभियान की रूपरेखा और दिशा निर्देश के अनुसार सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय की है। कलक्टर पोसवाल खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे और अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम डेली बेसिस पर जिला कलेक्टर को अभियान के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपेंगे।
जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि ’शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 तथा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 तथा लोकल लॉ के अनुसार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागवार तय की जिम्मेदारी
जिला कलक्टर के आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा तथा औषधि नियंत्रक को औषधि की जांच करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला रसद अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है।
इन पर रहेगी नजर
जिला कलेक्टर ने अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादों, आटा, बेसन, खाद्य तेल व घी आदि, सूखे मेवे, मसाले, बाट और माप की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नशीली दवाओं के अवैध क्रय विक्रय, नकली व मानक औषधियों, आपत्तिजनक विज्ञापन, चमत्कारी औषधि का दावा, पेट्रोल पंप पर सही मात्रा में पेट्रोल डीजल भरने पर भी प्रशासन की नजर रहेगी।
जिला व उपखंड स्तर पर टीम गठित
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। टीम में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रबंध निदेशक जिला डेयरी, उपविधि परामर्शी या सहायक विधि परामर्शी, सहायक औषधि नियंत्रक सहायक लोक अभियोजक, शिक्षा एवं आईसीडीएस विभाग के प्रतिनिधि तथा व्यापार संगठन व उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या विकास अधिकारी को टीम लीडर बनाया गया है। पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक, विधि माप विज्ञान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक व डेयरी प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
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