अदेय प्रमाण पत्र हेतु कर्मचारी 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

चित्तौड़गढ़। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व जिला कलक्टर कार्यालय के माध्यम से राज्य कार्मिकों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु भवन अग्रिम ऋण स्वीकृत किए गए थे। 
कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि जिन राज्य कर्मचारियों द्वारा कोषालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं, वे राज्य कर्मचारी निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज अविलम्ब कोष कार्यालय में प्रस्तुत कराएं अन्यथा 30 अप्रैल, 2023 के पश्चात कोषालय द्वारा कोई अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

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