बागेश्वर धाम के पंडित शास्त्री की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उदयपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले पर विभिन्न हिन्दू संगठन तथा पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। पंड़ित धीरेंद्र के खिलाफ उदयपुर के हाथीपोल थाना पुलिस तथा राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने भडकाऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था।
मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सोमवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर सुनवाई हुई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई तक केवल जांच किए जाने की अनुमति दी है।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर विभिन्न हिन्दू संगठनों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शास्त्री ने केवल महाराणा प्रताप की जन्म भूमि पर भगवा झंडा लगाने की बात कही थी। भगवा झंडा महाराणा प्रताप के प्रतीक के रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमों को संगठनों ने गलत बताते हुए रद्द करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन भी किए।

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