चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ ने अपने एक निर्णय में दुर्घटना में मृत्यु होने पर मजदूर के परिवार को 13 लाख 23 हजार 172 रूपये का अवार्ड पारित किया।
प्रकरणानुसार 17 फरवरी, 2020 को प्रातः करीब 7 बजे मृतक शंकर लाल भोई निवासी नेगड़िया खुर्द जो कि आजोलिया का खेड़ा से ट्रेक्टर नं. आर.जे.-09-आरबी-9781 में मजदूर की हैसियत से बैठकर काटून्दा मोड़ मार्बल खाली करने जा रहा था। ट्रेक्टर को चालक अपनी सही दिशा में सावधानी पूर्वक धीमी गति से चला रहा था कि हाईवे रोड़ खेरपुरा पुलिया के पास पीछे से आती ट्रक नं. जीजे-09-एयू-2836 के चालक रमेशभाई बंजारा ने ट्रक को तेज गति, लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ट्रेक्टर के पीछे से टक्कर मार दी जिससे शंकरलाल भोई के शरीर पर कई गंभीर चोटें आने से दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसका क्लेम प्रार्थना पत्र उसकी पत्नी श्रीमती गंगाबाई की ओर से न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत किया जिस पर कोर्ट ने 26 मई 2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध 13 लाख 23 हजार 172 रूपये का अवार्ड पारित करते हुए क्लेम प्रस्तुत करने की दिनांक से तावसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक मय ब्याज दिये का आदेश दिया। प्रार्थिया श्रीमती गंगा बाई की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजु गिरी गोस्वामी चित्तौड़गढ़ ने की।
0 टिप्पणियाँ